बिलाईगढ़ विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी दिनांक 24/5 /24 को थाना उपस्थित आकर लिखित आवेदन पेस किया कि आरोपी (1)फुल बाई जायसवाल पिता कन्हैया जायसवाल (2)आरोपी कन्हैया जयसवाल ग्राम देवसागर थाना भटगांव जिला सारंगढ़ द्वारा दिनांक 23/5/24 को शाम 7:00 बजे इंद्रा जायसवाल निवासी बेलटिकरी के शादी टिकावन में गई थी फूल बाई जयसवाल कन्हैया जायसवाल झाड़ फूक कर रहे थे जो मुझे देखकर यही टोनही है यही भूत प्रेत पकड़वाती है कह कर परेशान कर ,अपमानित किए हैं जिसमे लिखित आवेदन पेश करने पर आरोपियों के विरोध धारा छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 की धारा 5 7 के तहत अपराध कायम कर आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर उप जेल सारंगढ़ भेजा गया
प्रकरण की संपूर्ण कार्यवाही में SI शिव कुमार धारी ASI रजक प्र.आर. भंवरलाल काटले आर. कमल कुर्रे हेमन्त जाटवर एवं समस्त थाना स्टाफ विशेष योगदान रहा

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