सारँगढ़ – भारतीय जनता अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश मंत्री हरि नाथ खूंटे ने सहकारी विपणन समिति मर्या० सारंगढ़ द्वारा नवनिर्मित पांच गोदाम सह दुकान भवन का किराया अनुबंध प्रक्रिया निरस्त करने के लिए उप पंजीयक को पत्र लिखा जिसमे उल्लेखनीय है की कार्यालय सहकारी विपणन समिति मर्या० सारंगढ़ जिला सारंगढ़-बिलाईगढ के द्वारा दिनांक 11/11/2024 को कार्यालय परिसर स्थल पर पांच गोदाम सह दुकान भवन (साइज 11×30 वर्ग फीट) को किराया अनुबंध देने के लिए बंद लिफाफा में आवेदन मंगाया गया है,

जिसमें नियमों का पालन नहीं किया गया है जिस कारण प्रक्रिया निरस्त करने योग्य है-1. यह कि उक्त दुकान के आबंटन में गंभीर त्रुटी करते हुए संचालक मण्डल के द्वारा अनु० जाति, अनु० जनजाति आरक्षण नियम का पालन नही किया गया है न ही कोई पैसा मापदंड बनाया गया है जिससें आरक्षित वर्ग को समानता के साथ व्यवसाय करने का अधिकार हो इस कारण प्रक्रिया निरस्त करने योग्य है।2. यह कि उक्त दुकान आबंटन के लिए प्रबंधक / प्रभारी अधिकारी के द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार नही किया गया है जो कि धनाड्य लोगो के साथ सेटिंग को स्पष्ट करता है।








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