August 3, 2025

पदोन्नति के आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन करने हेतु CM साहब से डेलिगेशन मिले।

खबर शेयर करें

छत्तीसगढ़ – छत्तीसगढ़ राज्य आरक्षित वर्ग अधिकारी कर्मचारी संगठन के तरफ से अनुसूचित जाति जनजाति शासकीय सेवकों के पदोन्नति में आरक्षण संबंधित सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम राहत दिनांक 01/03/2023, GAD के पत्र 03/05/2023 एवं सुप्रीम कोर्ट SLP 5555/2025 दिनांक 24/02/2025 के पालन करने हेतु स्पष्ट दिशा निर्देश देने CM साहब के समक्ष प्रतिनिधिमंडल के पदाधिकारी बारी बारी से बात रखे,
पूर्व वन मंत्री आदरणीय महेश गागड़ा जी ने स्पष्ट Cm साहब को कहा कि सुप्रीम कोर्ट का स्टैंडिंग ऑर्डर है, केवल इसे पदोन्नति में आरक्षण मामले में पालन करना है,सीधी भर्ती में किया जा रहा है।माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने इस पर गहनता से विचार करने आश्वस्त किया।आदरणीय महेश गागड़ा जी ने इस मामले को निरंतर पुनरावृति कराने की बात कही।

डेलिगेशन आदरणीय महेश गागड़ा जी,पूर्व वन मंत्री,आदरणीय सुभाष परते जी ,प्रदेश अध्यक्ष युवा प्रभाग सर्व आदिवासी समाज,आदरणीय कमलेश ध्रुव जी, उपाध्यक्ष सर्व आदिवासी समाज, जनजाति सेवक संघ के नेतृत्व में संपन्न हुआ।
प्रतिनिधिमंडल में अधिकारी कर्मचारी संगठन से डॉक्टर लक्ष्मण भारती सर, प्रदेशाध्यक्ष अजाक्स, देव लाल भारती सर सोज़लिफ, नकुल चंद्रवंशी सर, महासचिव जनजाति सेवक संघ,जी के मंडावी सर,महासचिव विद्युत विभाग आरक्षित वर्ग अधिकारी कर्मचारी संघ,डॉक्टर अमित मिरि सर,महासचिव अजाक्स,अश्वनी बंजारा सर, सोज़लिफ,जितेन्द पाटले सर अजाक्स,विनोद कुमार कोशले सोज़लिफ, जितेन्द्र कुमार सिंह सर विद्युत विभाग, सुरेंद्र ठाकुर सर,सूरज मरकाम जी इत्यादि शामिल रहे।