सारंगढ़ – सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में बिना अनुमति करीब तीन साल तक लगातार ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले सहायक शिक्षक पर जिला शिक्षा अधिकारी जे आर डहरिया ने बड़ी कार्रवाई की है। विभागीय जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद सहायक शिक्षक लक्ष्मी प्रसाद नायक को शासकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।
आदेश के अनुसार सहायक शिक्षक लक्ष्मी प्रसाद नायक, शासकीय प्राथमिक शाला नवचनपाली, विकासखंड सारंगढ़ में पदस्थ थे। वे 14 सितंबर 2022 से बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित थे। मामले में विभागीय जांच कराई गई, जिसमें उनकी अनुपस्थिति को नियमों का गंभीर उल्लंघन माना गया।

जांच के दौरान शिक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। साथ ही उनके द्वारा प्रस्तुत चिकित्सकीय दस्तावेजों की भी नियमानुसार जांच कराई गई तथा जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से द्वितीय चिकित्सकीय अभिमत भी लिया गया। इसके बावजूद जांच में उनकी लगातार अनुपस्थिति संतोषजनक रूप से प्रमाणित नहीं हो सकी।
विभागीय जांच प्रतिवेदन, उपलब्ध अभिलेखों और सभी तथ्यों के परीक्षण के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के तहत कार्रवाई करते हुए सहायक शिक्षक लक्ष्मी प्रसाद नायक को 14 सितंबर 2022 से प्रभावी रूप से शासकीय सेवा से बर्खास्त (Dismissed from Service) करने का आदेश जारी किया है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
समापन: लगातार वर्षों तक बिना अनुमति अनुपस्थित रहने के मामलों में शिक्षा विभाग की यह बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई मानी जा रही है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि सेवा नियमों का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।









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