सारंगढ़-बिलाईगढ़। जनपद पंचायत बिलाईगढ़ में पंचायत सचिव के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू करने का मामला सामने आया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बिलाईगढ़ द्वारा जारी पत्र में पंचायत सचिव उत्तमराम साहू के खिलाफ शिकायत और जांच प्रतिवेदन के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की बात कही गई है।
मुड़पार के संबंधित पंचायत सचिव के छत राम साहू के खिलाफ ग्रामीणों ने शिकायत की थी उन पर आरोप था की लाखो रुपये बिना काम कराये ग़बन करने का आरोप लगा था जिसमे प्रशासन को शिकायत प्राप्त होने के बाद कार्यालय द्वारा जांच दल गठित कर जांच कराई गई थी। जांच के लिए मौके पर पहुंचने के दौरान पंचायत सचिव की अनुपस्थिति और आवश्यक रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किए जाने का उल्लेख जांच प्रतिवेदन में किया गया है।
इतना ही नहीं जांच अधिकारियों द्वारा बार-बार निर्देश देने के बावजूद पंचायत सचिव जांच में उपस्थित नहीं हुए और ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं कराया गया। इसके कारण निर्धारित समय-सीमा में जांच कार्य पूरा करने में परेशानी हुई।
मामले को पंचायत सचिव के कर्तव्यों के प्रति लापरवाही और निर्देशों की अवहेलना से जोड़ते हुए छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के तहत नियमानुसार कार्रवाई करते हुए अब उन्हें निलंबित कर दिया गया है



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