प्रदूषण प्रमाण पत्र न होने पर हो सकती है चालान और फाइन।
यातायात नियमों का करे पालन।
सारंगढ़! भारत सरकार के राजपत्र एवम सर्वच्य न्यायलय के आदेश के अनुसार 28 फरवरी 2018 के भाग 2 खण्ड 3 उपखंड 1 के अनुसार समस्त ईंधन चलित वाहनों में प्रदूषण प्रमाण अनिवार्य किया गया है जिसका प्रारूप नियम इन नियमों का संक्षिप्त नाम,केंद्रीय मोटर यान संशोधन नियम 2018 में अंकित किया गया है केंद्रीय मोटरयान नियम 1989जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 115 के उपनियम (2) के खण्ड 2 पश्चात नियम लिखित सत्यापित किया गया है वाहन चालक ख़ुद बनवा रहे है ऑनलाइन प्रदूषण प्रमाण पत्र प्रदूषण प्रमाण पत्र के मुख्य फायदे (1) दुर्घटना होने पर इंसोरेंस को क्लेम कराने में सहायक (2) गाड़ी खरीदी बिक्री करते वक्त प्रदूषण प्रमाण अनिवार्य नाम ट्रांसफर करवाने के जरूरी (3) फाइन से बचने के लिए प्रदूषण प्रमाण अनिवार्य
ग्रामीण क्षेत्रों में नही है प्रदूषण प्रमाण की जानकारी, जानकारी के अभाव में लोग भटकते है इधर उधर चेकिंग के दौरान देते है फाइन। वाहन चालकों होती थीं बड़ी समस्या जाना पड़ता था प्रदूषण प्रमाण बनवाने के लिए,बलौदा बाजार, रायगढ
अब यह सुविधा सीधा तहसील स्तर में ही संचालित हो रही है
वही लोगो को सुविधा देने और जानकारी के लिए जगह जगह संचालित कर रहे है प्रदूषण जांच की शिविर।ऑनलाइन प्रदूषण प्रमाण पत्र बनवाने के लिए मिल जायेगा कही भी कभी भी।

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