सरायपाली : गोपाल लहरिया
अपराध एवं अपराधिक गतिविधियो को मद्दे नजर रखते हुए तथा त्रिस्तरीय चुनाव आचार संहिता को मद्दे नज़र रखते हुए अवैध शराब तथा अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम हेतु सघन चेकिंग अभियान करने हेतु निर्देश दिया गया था और इसके साथ ही परिवहन के उन सभी रास्तों पर जगह-जगह व समय बदल-बदल कर नाकेबंदी कर संदेही वाहनों की चेकिंग कर।
उड़ीसा राज्य में मुखबिरों को सक्रिय करने एवं परिवहन की सूचना प्राप्त करने के लिए निर्देश किया गया था। जिस पर दिनांक 20/01/25 को मुखबिर से सूचना मिला की एक लाल रंग के बजाज पल्सर बाइक नंबर CG 06 k 3321 मोटरसाइकिल में दो व्यक्ति अवैध महुआ शराब लेकर आ रहे हैं l
उड़ीसा तरफ से गाड़ी आने की सूचना पर ग्राम नयागांव पदमपुर से सरायपाली जाने वाली रोड़ पर जाकर मुखबिर के बताएं हुलिया के हिसाब से दो व्यक्तियों को रोक कर नाम पता पूछताछ करने पर (1) अपना नाम सुमंत बारीक पिता श्यामलाल बारिक उम्र 38 वर्ष साकिन सेमलिया पुलिस थाना बलौदा जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ तथा दूसरा व्यक्ति (2) कमलेश भोई पिता विक्रम भोई उम्र 23 वर्ष साकिन तोरेसिंहा पुलिस थाना सरायपाली जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ का होना बताया तथा सफेद रंग के प्लास्टिक बोरी में रखे सफेद कलर के 20 लीटर वाली जारिकेन में रखें वस्तु को चैकिंग करने पर महुआ शराब जैसा खुशबू आने पर उक्त दोनों बुक्तियो को महुआ शराब रखने का वैध दस्तावेज पेश करने को कहा गया जिस पर किसी प्रकार की कोई वैध दस्तावेज न पेश कर पाने पर उक्त मसूरका 20 लीटर महुआ शराब जुमला कीमती 4000 रुपए व बजाज पल्सर मोटरसाइकिल कीमती 35000 रु.को कुल जुमला कीमती 39000 हजार रू को जप्त कर आरोपियों का कृत्य धारा 34(2 )आबकारी एक्ट कायम कर आरोपियों को न्यायिक डिमांड पर भेजा दिया गया है,संपूर्ण कार्यवाही में बलौदा पुलिस का महत्वपूर्ण योगदान रहा ।








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