कृषि विस्तार अधिकारी व समिति प्रभारी निलंबित, कलेक्टर की सख्त चेतावनी
बालोद।
छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के बीच लापरवाही और भ्रष्टाचार के मामलों पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। बालोद कलेक्टर के निर्देश पर डौंडी विकासखंड के एक ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (RAEO) और डौंडीलोहारा क्षेत्र के समिति प्रभारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
डौंडी विकासखंड के ग्राम साल्हे में पदस्थ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह पर किसान से 50 हजार रुपये की घूस मांगने का गंभीर आरोप लगा है। शिकायत के अनुसार किसान केशव राम अपनी निजी भूमि का 125 बोरी धान ट्रैक्टर में भरकर बालोद मंडी ले जा रहा था, तभी रास्ते में अधिकारी ने वाहन रोककर उसे छोड़ने के बदले पैसों की मांग की। प्रारंभिक जांच में अधिकारी के खाते में UPI के माध्यम से 15 हजार रुपये ट्रांसफर होने के सबूत मिले। सिविल सेवा आचरण नियमों के उल्लंघन के चलते उप संचालक कृषि ने अधिकारी को निलंबित कर दिया है।

दूसरा मामला आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादा, रानाखुज्जी का है, जहां समिति प्रभारी हंसराज प्रजापति पर धान खरीदी योजना के नियमों के उल्लंघन, आर्थिक अनियमितता और सरकारी नियमों की अनदेखी के आरोप सिद्ध हुए हैं। सहकारिता, खाद्य विभाग और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की संयुक्त जांच टीम ने उपार्जन केंद्र में गंभीर खामियां पाई हैं। रिपोर्ट के आधार पर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए समिति प्रभारी को भी निलंबित कर दिया गया है।

इस पूरे मामले पर कलेक्टर ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि धान खरीदी शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसानों को परेशान करना या किसी भी स्तर पर आर्थिक भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिले के अन्य उपार्जन केंद्रों पर भी प्रशासन की पैनी नजर बनी हुई है।

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