बालोद। शहर में यातायात सुधार, अवैध अतिक्रमण और अव्यवस्थित पार्किंग पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। बुधवार को एसडीएम नूतन कंवर की अध्यक्षता में आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में नेशनल हाईवे की आरओडब्ल्यू (Right of Way), पार्किंग नियंत्रण, बस स्टैंड व्यवस्था और बाजार क्षेत्र की समस्याओं पर ठोस निर्णय लिए गए। बैठक में स्पष्ट किया गया कि कंट्रोल लॉ के अनुसार नेशनल हाईवे की निर्धारित चौड़ाई 80 फीट होती है तथा इसके अतिरिक्त भूमि भी आरओडब्ल्यू के अंतर्गत सुरक्षित रहती है। इस दायरे में आने वाले शासकीय भूभाग पर किए गए अतिक्रमणों को हटाने के निर्देश दिए गए हैं।
एनएच एसडीओ के द्वारा 23-02-2026 को आदेश पारित किया गया था जिसके आधार पर 48 कब्जाधारियों की पहचान कर नोटिस जारी किए गए हैं। संबंधित व्यक्तियों को तीन दिवस की मोहलत दी गई है ताकि वे स्वेच्छा से अतिक्रमण हटा सकें। समय सीमा के बाद पेनाल्टी सहित दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। नगर पालिका द्वारा लगातार तीन दिन तक मुनादी कर जनसामान्य को सूचित किया जा रहा है और नोटिस वार्ड जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, एसडीओ आफिस, तहसील कार्यालय, सुमित बाजार आस पास क्षेत्र में और प्रमुख स्थलों पर चस्पा किए गए हैं।
तीन चरणों में कार्रवाई
प्रशासन ने अभियान को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की रणनीति बनाई है।
प्रथम चरण: चिन्हांकित शहरी क्षेत्रों में तत्काल सख्त कार्रवाई।
द्वितीय चरण: झलमला चौक पुल के उस पार आरओडब्ल्यू द्वारा क्लियर होते ही नोटिस एवं होली के बाद कार्रवाई; ग्राम पंचायतों को तैयारी के निर्देश।
तृतीय चरण: दल्ली चौक के अंदरूनी क्षेत्रों में लंबित विवादों के निराकरण के बाद जनप्रतिनिधियों के सुझाव से आगे की कार्ययोजना।
बाजार के दिन दोपहिया एवं चारपहिया वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। सड़क पर दुकान लगाने वालों के विरुद्ध नगर पालिका और ट्रैफिक विभाग संयुक्त रूप से पेनाल्टी लगाएंगे। मार्ग विवाद की स्थिति में प्रकरण एसडीएम कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा।
अवैध पार्किंग पर कड़ी सजा
भारी वाहनों की अवैध पार्किंग पर एसडीएम नूतन कंवर ने कहा कि मेरे एडीएम बनने के 3 महीने बाद झलमला चौक से पर्यावरण पार्क तक नो पार्किंग जोन मेरे द्वारा घोषित किया गया है अब कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। पूर्व में 300 रुपये का जुर्माना प्रभावी नहीं रहने के कारण अब जुर्माना राशि बढ़ाकर 10 हजार रुपये तक करने की तैयारी है। सभी प्रकरण एसडीएम कोर्ट में भेजे जाएंगे।
बस स्टैंड व्यवस्था पर निगरानी
बस स्टैंड में अव्यवस्थित खड़ी बसों के लिए एसडीएम ने आज से कड़ी कार्यवाही करते हुए बसों को सीज करने के भी निर्देश ट्रैफिक विभाग को दिए साथ ही सघन निगरानी के निर्देश भी दिए गए हैं। निर्धारित स्टॉपेज और सुव्यवस्थित संचालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। नगर पालिका को बस ऑपरेटरों के लिए छह माह अथवा सालाना टैक्स व्यवस्था पर विचार करने का सुझाव भी दिया गया।
दुर्घटना-प्रवण मोड़ों पर सुधार
संवेदनशील मोड़ों और दुर्घटना-प्रवण स्थलों पर संकेतक, ट्रैफिक नियंत्रण एवं सुरक्षा उपाय मजबूत किए जाएंगे।
नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिभा चौधरी ने प्रशासनिक पहल का स्वागत करते हुए शहर में निरंतर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को सकारात्मक बताया। उन्होंने बस स्टैंड क्षेत्र में ट्रक और बसों की बेवजह पार्किंग से छोटे दुकानदारों जो अपना घर का गुजारा दुकान से करते हैं उनकी परेशानी का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। बाजार क्षेत्र में नो-पार्किंग नियमों के उल्लंघन, जाम की स्थिति और सांथी बाजार में स्वच्छता व अव्यवस्थित गतिविधियों पर भी चिंता व्यक्त की गई।
अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि शहर की सुचारु व्यवस्था, स्वच्छता और यातायात नियंत्रण के लिए प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर सख्त कदम उठाए जाएंगे।
बैठक में अनुविभागीय अधिकारी (राष्ट्रीय राजमार्ग), अनिल छारी, तहसीलदार आशुतोष शर्मा, मुख्य नगरपालिका अधिकारी मोबिन अली, यातायात प्रभारी रविशंकर पांडे, उप निरीक्षक कमला यादव, झलमला सरपंच चुम्मन ठाकुर, सिवनी सरपंच बहुर सिंह नेताम, पार्षद आशा पटेल, राजस्व निरीक्षक दयालु सागर, पटवारी आशीष शर्मा, पंचायत सचिव संतोष सोनकर, संध्या वर्मा जनप्रतिनिधियों, व्यापारिक संगठनों, नगर पालिका एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति में निर्णय लिए गए। प्रशासन ने संकेत दिया है कि समझाइश के
साथ अभियान जारी रहेगा, लेकिन निर्धारित समय सीमा के बाद नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई तय है।

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