सारंगढ़-बिलाईगढ़। बरमकेला विकासखंड के शासकीय प्राथमिक शाला सेमरापाली में पदस्थ सहायक शिक्षक श्री किशोर कुमार छत्तर को जिला शिक्षा अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के आदेश के अनुसार शिक्षक के खिलाफ अनियमित एवं अनधिकृत रूप से विद्यालय से अनुपस्थित रहने, उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर करने के बाद विद्यालय से चले जाने, निर्धारित अध्यापन कार्य का समुचित निर्वहन नहीं करने तथा कथित रूप से किसी अन्य व्यक्ति से बच्चों को पढ़वाने जैसी शिकायतें सामने आई थीं।
इसके अलावा प्रधान पाठक द्वारा अनुपस्थिति दर्ज किए जाने के बाद उपस्थिति पंजी में दबावपूर्वक हस्ताक्षर/परिवर्तन कराने और प्रधान पाठक से विवाद एवं अनुचित दबाव बनाने संबंधी आरोप भी लगाए गए हैं।
आदेश में बताया गया है कि पूर्व में कारण बताओ सूचना और स्पष्टीकरण दिए जाने के बावजूद दोबारा निरीक्षण के दौरान अनुपस्थिति एवं शिकायत से जुड़े तथ्य सामने आए।
इन आरोपों की अंतिम पुष्टि विभागीय जांच के बाद होगी। फिलहाल प्रथम दृष्टया सामग्री के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियमों के तहत शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, बरमकेला निर्धारित किया गया है। उन्हें सक्षम अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ने और निर्धारित व्यवस्था के अनुसार उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं।


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