October 16, 2026

खैर लकड़ी के अवैध परिवहन,तस्करी और फर्जी एनओसी/बिलिंग मामले में महासमुंद पुलिस की हिमाचल प्रदेश एवं हरियाणा सहित विभिन्न राज्यों में बड़ी कार्यवाही।

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महासमुंद : खबर निरीक्षण

जिला पुलिस महासमुन्द द्वारा अवैध गतिविधियों,वनोपज के अवैध परिवहन एवं धोखाधड़ी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोहों के विरुद्ध लगातार सख्त कार्यवाही की जा रही है।
इसी तारतम्य में,वन परिक्षेत्र अधिकारी पिथौरा के आवेदन पर खैर लकड़ी(23,350 किग्रा)के अवैध परिवहन हेतु प्रयुक्त एनटीपीएस(NTPS)एनओसी(NOC)में कूटरचना कर असल रूप में उपयोग करने और धोखाधड़ी के मामले में थाना पिथौरा में दिनांक 09.07.2026 को अपराध क्रमांक 172/2026 पंजीबद्ध किया गया है।
यह प्रकरण धारा 318(4),338,336(3), 340(2),61(2),3(5),111 बी.एन.एस.(BNS)व 25 आर्म्स एक्ट एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 42(1) सहपठित धारा 41(2)(ख)(घ),धारा 52(1)के तहत दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।
(ज्ञात हो कि पूर्व में भी दिनांक 07.09.2026 को आरोपी मनीष अग्रवाल के ग्राम मुड़पार,थाना सरसींवा स्थित मकान में दबिश देकर 81,00,000/- रुपये नकद जप्त किए गए थे)।
प्रकरण की अग्रिम विवेचना एवं आरोपियों की पतासाजी के दौरान जिला महासमुंद पुलिस की विशेष टीम द्वारा हिमाचल प्रदेश में आरोपी मनीष अग्रवाल को अवैध खैर लकड़ी के व्ययन(खपाने)में सहायता करने वाले संबंधित ठिकानों पर दबिश दी गई।
इस कार्यवाही के दौरान तस्कर मनीष अग्रवाल एवं संजय छाबड़िया द्वारा खैर लकड़ी की तस्करी से अर्जित अवैध रकम कुल 1,70,00,000/- रुपये(एक करोड़ सत्तर लाख रुपये)नकद बरामद कर विधिवत जप्त किए गए हैं।
इसी अनुक्रम में,महासमुंद पुलिस टीम द्वारा दिनांक 10.10.2026 को थाना बिलासपुर क्षेत्रांतर्गत ग्राम बहोड़ा कलाँ,तहसील पटौदी,जिला गुरुग्राम(हरियाणा)में स्थित आरोपी मनीष अग्रवाल की फर्म’श्री बालाजी ट्रेडिंग’के गोदाम में विधिवत दबिश देकर तलाशी ली गई।
इस कार्यवाही के दौरान फर्म के गोदाम से लगभग 15 टन अवैध खैर की लकड़ी बरामद होने पर विधिवत जप्त की गई है। उल्लेखनीय है कि महासमुंद पुलिस द्वारा इस प्रकरण में आज दिवस पर्यंत तक इस अंतरराज्यीय संगठित गिरोह के विभिन्न ठिकानों-ओडिशा,मध्यप्रदेश,हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश में दबिश देकर कुल 70 टन अवैध खैर की लकड़ी भी जप्त की जा चुकी है।
इसी प्रकरण में महासमुंद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए दिनांक 12.10.2026 को कालाअंब, जिला सिरमौर(हिमाचल प्रदेश)से सह-आरोपी सतपाल सिंह(उम्र 67 वर्ष,पिता स्व. कुन्दन लाल,निवासी गांव ज्वालापुर,तहसील पांवटा साहिब,जिला सिरमौर,हिमाचल प्रदेश एवं संचालक फर्म ‘शिव ट्रेडर्स’)को विधिवत गिरफ्तार किया गया।
विवेचना में यह प्रमाणित हुआ है कि आरोपी सतपाल सिंह ने अपनी फर्म ‘शिव ट्रेडर्स'(शिव ट्रेडिंग)के माध्यम से आरोपी अखिलेश सिंघल,पारितोष मिश्रा,मनीष अग्रवाल,संजय छाबड़िया एवं अन्य सह-आरोपियों के साथ मिलकर एक सुनियोजित आपराधिक षड्यंत्र रचा था।
इस षड्यंत्र के तहत बिना किसी वास्तविक भौतिक माल(प्रतिबंधित खैर लकड़ी)की आपूर्ति प्राप्त किए,आरोपीगण के शैल फर्मों से बड़े पैमाने पर खैर लकड़ी के फर्जी बिल प्राप्त किए गए तथा उन्हें वैध दर्शाने के लिए वन विभाग के फर्जी ट्रांजिट पास तैयार कर एचएसएन कोड का दुरुपयोग किया गया।
वित्तीय लेन-देन की जांच से पुष्टि हुई है कि आरोपी ने विगत 3 वर्ष में फर्जी बिलों को वैध रूप देने के लिए बैंक खातों में दर्जनों बार ट्रांसफर कर करोड़ों रुपयों का भुगतान किया है।
गिरफ्तार आरोपी सतपाल सिंह को माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय,सिरमौर(नाहन),हिमाचल प्रदेश के समक्ष प्रस्तुत कर ट्रांजिट रिमांड स्वीकृत कराया गया तथा पुलिस अभिरक्षा में सुरक्षित महासमुंद लाया गया है,जिसे न्यायिक रिमांड स्वीकृत कराने हेतु माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है,साथ ही,मामले में जप्तशुदा अपराध से अर्जित अवैध नगदी रकम की विधिवत कुर्की एवं आरोपियों को अपराध से अर्जित आर्थिक लाभों से वंचित करने हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 107 के प्रावधानों के तहत वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
प्रकरण में महासमुंद पुलिस की कार्यवाही निरंतर जारी है l

गिरफ्तार आरोपी-
01- सतपाल सिंह उम्र 67 वर्ष,पिता स्व.कुन्दन लाल,निवासी गांव ज्वालापुर,तहसील पांवटा साहिब,जिला सिरमौर,हिमाचल प्रदेश(संचालक फर्म ‘शिव ट्रेडर्स’)(गिरफ्तारी दिनांक 12.10.2026)

(पूर्व में गिरफ्तार आरोपी)-
02- मनीष अग्रवाल पिता राधेश्याम अग्रवाल,उम्र 30 वर्ष,निवासी मूडपहार थाना सरसीवा,वर्तमान रायपुर (गिरफ्तारी वारंट)।
(गिरफ्तारी दिनांक 03.09.2026)
03- पारितोष मिश्रा,पिता श्री सुरेंद्र मिश्रा,उम्र 47 वर्ष(संचालक पीयूष इंटरप्राइजेस),वर्तमान क्र. 4,प्लाट नंबर 373,रफाजाल,सालेभाटा, बोलांगीर,जिला बोलांगीर (उड़ीसा)।
(गिरफ्तारी दिनांक 14.09.2026)
04- अखिलेश सिंघल,पिता स्व. चंद्रप्रकाश सिंघल,उम्र 52 वर्ष(संचालक सिंघल इंटरप्राइजेस संबलपुर),निवासी फार्म रोड,दिल्ली शॉ मिल के पास,बडाबाजार दुर्गा मंदिर के पास संबलपुर,थाना संबलपुर,जिला संबलपुर (उड़ीसा)।
(गिरफ्तारी दिनांक 14.09.2026)

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