सारंगढ़ बिलाईगढ़- सारँगढ शिक्षा विभाग के कर्मचारी पति पत्नी के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप लगा है डीईओ, पुलिस, और कलेक्टर के नाम लिखित शिकायत सौपा है जिसमे पीड़ित महेश अजय (निवासी ग्राम छर्रा) ने आरोप लगाया है कि विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय सारंगढ़ में पदस्थ सहायक ग्रेड-3 राधेश्याम बसंत और उनकी पत्नी श्रीमती मीना बसंत (हेडमास्टर, भीखमपुरा) ने जमीन दिलाने और बैंक लोन के नाम पर उनसे कुल 6,00,000 (छह लाख) रुपये की ठगी की है। इस मामले की लिखित शिकायत 10 मार्च 2026 को DEO कार्यालय में की थी। हैरानी की बात यह है कि शिकायत के एक महीने बाद भी कोई विभागीय जांच शुरू नहीं हुई।थाना सिटी कोतवाली सारंगढ़ में भी इस संबंध में शिकायत सूचना क्रमांक (48/2026) दर्ज है।
छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम के तहत वित्तीय अनियमितता और धोखाधड़ी के मामलों में तत्काल निलंबन और जांच का प्रावधान है, लेकिन यहाँ अपनी कुर्सी पर जमे हुए हैं।जांच प्रभावित होने का डर पीड़ित महेश अजय का कहना है कि आरोपी रसूखदार पदों पर बैठे हैं, जिससे निष्पक्ष जांच प्रभावित हो सकती है। उन्होंने शासन-प्रशासन से मांग की है कि आरोपियों को तत्काल निलंबित किया जाए और विभागीय जांच शुरू कर उन्हें न्याय दिलाया जाए।अगर शिक्षा विभाग के जिम्मेदार कर्मचारी ही ठगी में शामिल होंगे और विभाग उन्हें संरक्षण देगा, तो आम आदमी न्याय के लिए कहाँ जाएगा? शासन की छवि धूमिल हो रही है
वही इस सम्बद्ध मे राधेश्याम बसंत से संपर्क कर उनका भी पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने किसी कारण वश कॉल नहीं उठाया गया जिसमे उनका पक्ष आना बाकी है









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