October 24, 2026

आवास के अपात्र हितग्राही 28 अक्टूबर तक कर सकेंगे दावा-आपत्ति, ग्राम पंचायत एवं जनपद पंचायत कार्यालय में लिए जाएंगे आवेदन

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प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अपात्र हितग्राहियों को दावा-आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर

अपात्र हितग्राहियों की सूची ग्राम पंचायतों के सूचना पटल पर चस्पा करने के निर्देश

सारंगढ़–बिलाईगढ़, 23 अक्टूबर 2026। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) एवं मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत ग्राम सभाओं द्वारा अपात्र घोषित हितग्राहियों को अपनी पात्रता के संबंध में दावा-आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है। जनपद पंचायत सारंगढ़ द्वारा जारी निर्देश के अनुसार वर्ष 2024 से 2026 के अंतर्गत विभिन्न कारणों से अपात्र किए गए हितग्राही निर्धारित समय-सीमा में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
जनपद पंचायत सारंगढ़ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जारी निर्देश में उल्लेख किया गया है कि आवास योजनाओं के अंतर्गत ग्राम सभाओं द्वारा अपात्र घोषित ऐसे हितग्राहियों, जिन्हें योजना के नियमानुसार लाभान्वित किया जाना संभव नहीं है, उनके नाम आवास पोर्टल से विलोपित किए जाने हैं। इसके पूर्व संबंधित हितग्राहियों को दावा-आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर दिया जा रहा है।
इसके लिए सभी ग्राम पंचायतों को अपात्र हितग्राहियों की सूची ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर चस्पा करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि संबंधित हितग्राहियों को इसकी जानकारी मिल सके। सूची में शामिल हितग्राही 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 2026 तक शाम 5 बजे जनपद पंचायत अथवा संबंधित ग्राम पंचायत कार्यालय में उपस्थित होकर अपना दावा-आपत्ति आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
निर्देशानुसार ग्राम पंचायतों में प्राप्त आवेदनों को 28 अक्टूबर तक जनपद पंचायत की आवास शाखा में जमा करना होगा। इसके साथ ही ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर चस्पा की गई अपात्र हितग्राहियों की सूची की छायाप्रति एवं पंचनामा भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
जनपद पंचायत प्रशासन ने सभी सरपंचों, सचिवों एवं ग्राम रोजगार सहायकों को निर्धारित प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। संबंधित हितग्राहियों से निर्धारित समय-सीमा के भीतर दावा-आपत्ति प्रस्तुत करने की अपील की गई है, ताकि नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जा सके।