March 5, 2026

7 दिनों में कमियां दूर करने के निर्देश

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बालोद। जिले में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए बालोद पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से स्कूल बसों का विशेष जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान सुरक्षा मानकों में खामी पाए जाने पर दो स्कूल बसों पर 1500 रुपये की चालानी कार्रवाई की गई।

अधिकारियों ने संबंधित बस संचालकों को निर्देशित किया कि वे 7 दिवस के भीतर सभी कमियों को दूर कर परिवहन विभाग बालोद को अवगत कराएं, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक बालोद योगेश कुमार पटेल के निर्देश पर की गई। अभियान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मोनिका ठाकुर के मार्गदर्शन में तथा अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) बालोद श्री बोनिफास एक्का एवं यातायात प्रभारी निरीक्षक श्री रविशंकर पाण्डेय के नेतृत्व में संपन्न हुआ।

🔍 26 स्कूल बसों का किया गया निरीक्षण

01 मार्च 2026 को परिवहन कार्यालय बालोद के सामने आयोजित संयुक्त चेकिंग शिविर में जिले में संचालित कुल 26 स्कूली बसों का बारीकी से निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप बसों की जांच की गई।

निरीक्षण में फर्स्ट एड बॉक्स, पैनिक बटन, इमरजेंसी डोर, सीसीटीवी कैमरा, डायल 112/पुलिस कंट्रोल रूम नंबर का स्पष्ट प्रदर्शन, नर्सरी एवं छोटे बच्चों के लिए महिला परिचालिका की नियुक्ति तथा बैठने की पर्याप्त व्यवस्था जैसी अनिवार्य सुरक्षा व्यवस्थाओं को गंभीरता से परखा गया।

जिम्मेदार नागरिक बनने की अपील

अभियान के दौरान स्कूल बस चालकों, संचालकों एवं आम नागरिकों को यातायात नियमों का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी गई। अधिकारियों ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है।

वाहन चलाते समय गति सीमा का पालन, बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता, सभी दस्तावेज अद्यतन रखना और सुरक्षा उपकरणों को दुरुस्त रखना अनिवार्य बताया गया।

संयुक्त टीम रही उपस्थित

संयुक्त निरीक्षण के दौरान जिला परिवहन अधिकारी श्री प्रकाश रावटे, सउनि अब्दुल अफजल खान (यातायात बालोद), आरटीओ बालोद, यातायात स्टाफ तथा विभिन्न स्कूलों के बस चालक एवं संचालक उपस्थित रहे।

पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी इस प्रकार के संयुक्त निरीक्षण अभियान लगातार चलाए जाएंगे, ताकि बच्चों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता न हो।