सारँगढ जनपद सदस्यों में नही बन पाई सहमति,,अध्यक्ष के ऊपर लगाया पक्षपात का आरोप ,,मामला पहुँचा कलेक्टर न्यायालय जनपद सामान्य सभा मे पारित विकास कार्यो के अनुमोदन में स्थगन का आदेश ,
सारंगढ़ – ग्राम पंचायत चुनाव संपन्न हुए कई महिने बीत गए लेकिन सारंगढ़ जनपद में विकास कार्यों की गति धीमी पड़ी हुई है कुछ दिनो तक सचिव हड़ताल पर बैठे रहे लेकिन जैसे तैसे हड़ताल खत्म हुआ पंचायत के नेतृत्वकर्ता सरपंच सचिव काम पर लगे ही थे की एक बार फिर पंचायतों के लिऐ बुरी खबर समाने आ रही पंचायतों के विकास और ज़रूरी मूलभूत सुविधाओं के लिऐ वित्त की राशी अहम मानी जाती है उसे भी अब रोक दिया गया है अपको बता दे इस बार आवेदकगण श्रीमती रूकमणी पटेल, ज.स. क्षेत्र क्र.25, श्रीमती रजनी पटेल, ज.स. क्षेत्र क्र. 04 व अन्य रोक लगाने का आवेदन किया गया था द्वारा जिसमें जनपद पंचायत सारंगढ़ के सामान्य सभा की बैठक दिनांक 28/04/2025 की कार्यवाही पर रोक लगाने व पारित प्रस्तावों को निरस्त करने की मांग की गई थीं जिसको न्यायालय अतरिक्त कलेक्टर ने संज्ञान लेते हुए आदेशित किया की सामान्य सभा के सम्मेलन की सूचना समयावधि में नहीं दिया गया। 15 वें वित्त आयोग के शर्तों के विपरीत प्राप्त राशि के लिए कार्य योजना बनाने. व उसका अनुमोदन पर विचार किया गया एवं राशि का वितरण प्राथमिकता वाले पंचायतों में न कर जनपद अध्यक्ष द्वारा पक्षपात पूर्ण ढंग से किया गया है। ये मानकर
छ.ग. पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 85 के तहत् जनपद पंचायत सारंगढ़ के सामान्य सभा की बैठक दिनांक 28/04/2025 के क्रियान्वयन पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी गई


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