सारँगढ़ – सारंगढ़ छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अनुसार जिले में शिक्षको के युक्तियुक्तकरण अन्तर्गत रतन कुरें सहायक शिक्षक शास. प्राथमिक शाला गाड़ापाली “स” वि.ख. बिलाईगढ़ को काउन्सिलिंग उपरांत शास. प्राथमिक शाला रनकोट वि.ख. बिलाईगढ़ में पदस्थापना प्रदान किया गया है।
युक्तियुक्तकरण उपरांत कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले शिक्षको पर अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने संबंधी शासन के निर्देश के परिपालन मे संबंधित समस्त शिक्षको को तत्काल कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश प्रसारित किए गए थे। विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बिलाईगढ़ के अनुसार पदस्थापना आदेश जारी होने के उपरांत संबंधित सहायक शिक्षक कुर्रे द्वारा आज पर्यन्त अपने नवीन पदस्थापना मे कार्यभार ग्रहण नहीं किए है, अर्थात् बिना किसी सूचना या अनुमति लिए बगैर अपने शासकीय कर्तव्य मे अनुपस्थित है। उक्त कृत्य कि छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत है तथा शासकीय आदेश की अवहेलना, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता को प्रकट करता है। संबंधित सहायक शिक्षक के उक्त कृत्य से शालेय गतिविधयों मे प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है जो कि सर्वथा अनुचित है। इस संबंध मे शिक्षक रतन कुरें के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिला कार्यालय को प्राप्त हुआ है। ऐसी दशा मे रतन कुरें सहायक शिक्षक के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित करने का निर्णय लिया गया है। रतन कुरें सहायक शिक्षक के विरूद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 के अन्तर्गत विभागीय जांच संस्थित करते हुए आर. के भोई सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बिलाईगढ़ को जांचकर्ता अधिकारी तथा डी.पी. सोनी, सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बिलाईगढ़ को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है और जांच कर शीघ्र रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं।

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