February 5, 2026

ग्राम खर्री छोटे में तनाव का माहौल,,, जातीगत गाली गलौज और  हुक्का पानी बंद की घटना से गांव अशांत

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सारंगढ़ बिलाईगढ़ – एक ही गांव के लोग दो गुट में बटे और जमकर हो रहा विवाद विवाद इतना बढ़ गया कि हिंसक छड़प तक आ गई और जमकर हुआ दोनों पक्षों की बीच मारपीट उसके बाद दर्जनों लोगों के खिलाफ शिकायत लेकर दो पक्ष थाना पहुंचे है

पहला पक्ष का आरोप

मामला जातिगत गाली-गलौज और मारपीट का। पीड़ितों ने बताया कि खर्री छोटे गांव के ग्रामीण, दशकर्म कार्यक्रम के लिए  ग्राम सामाजिक बैठक बीच बस्ती में बैठे थे उसी समय   तभी उन पर जातिसूचक गालियां देते हुए हमला किया गया। पीड़ितों ने इस संबंध में एसपी (पुलिस अधीक्षक) से शिकायत कर उचित कार्यवाही की मांग रहे


घटना 2 दिसंबर 2025 की रात करीब 9 बजे की है। दशकर्म कार्यक्रम सामाजिक बैठक  के बाद खर्री छोटे बस्ती के मूल निवासी रामलाल साहू, कार्तिकेश्वर साहू, भूपेन्द्र साहू, खिलेश्वर साहू, पुण्य प्रकाश साहू, थीरलाल साहू, सीताराम साहू, पदुमलाल साहू और उनके साथियों ने मिलकर गंगाराम सिदार, अमरसिंह सिदार, गणेश सिदार एवं उनके साथियों के साथ जातिसूचक गाली-गलौज की। इतना ही नहीं, शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने डंडे, मुक्के, टंगिया, फावड़ा और कुदारी से भी मारपीट की। इस घटना में गंगाराम सिदार, अमरसिंह सिदार और गणेश सिदार के शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं।


ग्रामीणों का स्पष्ट आरोप है कि घटना की शिकायत 02/12/2025 को सारंगढ़ थाने में दर्ज कराई गई थी, लेकिन प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। कुछ लोगों पर पूर्व में भी जातिगत गालियां देने और अपमानित करने के आरोप हैं, जिसके संबंध में भी शिकायत की गई थी।

दूसरा पक्ष का आरोप

वहीं आवेदक रामलाल साहू पिता स्व. उदेराम साहू निवासी ग्राम- खर्री छोटे में अपने परिवार के साथ निवास करता है कि माह अप्रैल 2025 को आवेदक का पुत्र दुजेश्वर साहू उम्र 22 वर्ष ग्राम-सरींया की निवासी रिथा साहू उम्र 18 वर्ष 9 माह को पत्नि बनाकर ग्राम-खरी छोटे लेकर आया तब से ग्राम खरीं छोटे जो कि आदिवासी बहुल है जिनका 44 परिवार निवासरत है, एक राय होकर ग्राम में मिटिंग कर आवेदक एवं उसके परिवार जिसमें बच्चे भी शामिल है से वातचित आना-जाना, खाना-पीना उठना-बैठना एवं समस्त हुक्का पानी बंद कर गांव से पृथक कर दिये है, तया गांव या बाहर बसे कोई भी व्यक्ति हमारे यहां आने या हमारे परिवार के किसी भी बच्चों से बातचीत वरने या किसी भी व्यक्ति के द्वारा हमारे यहां काम करने पर गांव वाले उन्हे 1000०रु. (दस हजार रूपये) के अर्थ दण्ड से दण्डित किये जाने का आदेश मिटिंग में पारित किया गया है जिससे आवेदक एवं उसके परिवार जनो का गांव में जीना मुश्किल हो गया है इसी तारतम्य में ग्राम के ही लम्बोदर पिता सम्मेसिंह एवं सुरज पिता-दादुलाल सिदार ओदवक का ट्रैक्टर चलाने आये तो उन्हे 10000 रू. (दस हजार रूपये) के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया अर्थ दण्ड के राशि जमा नहीं किये जाने पर उन्हे भी गांव से बहिष्कृत कर दिया गया।

यह कि दिनांक-02/12/2025 को गांव कि मिटिंग का आवेदक के द्वारा ट्रैक्टर चलाने आये वे उन्हे 1०००० रू. (दस हजार रूपये) के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया जिस पर आवेदक के द्वारा इस तरह नहीं करने कि समझाईस देने पर गांव के गंगाराम पिता एकादशिया गोड़, छत्तरसिंह , अमरसिंह, महेशराम गोड, गणेशराम , उमेश , अविनाश, सुरेन्द्र , परदेशी लाल, दिनेश, शम्मेसिंह , धरमसिंह, खगेश्वर , अच्छेसिंह , मोहन सिंह सभी निवासी खर्री छोटे एक राय होकर शराब पीकर आवेदक एवं उसके परिवार वालो से गाली-गलौच कर मारपीट किया गया उसके बाद इसकी भी शिकायत लेकर पीड़ित थाना पहुंचा था

पुलिस और प्रशासन से न्याय की गुहार,,, पुलिस मामले को गंभीरता से कर रही जांच

लगातार गांव में माहौल तनाव का बनता जा रहा दोनों ही पक्ष लगातार एक दूसरे के खिलाफ आक्रोशित है जल्द ही पुलिस प्रशासन ऐसे मामले को हल नहीं करती तो आगे तनाव की स्थित बढ़ती जाएगी फिलहाल इस पूरे मामले में सिटी कोतवाली प्रभारी कामिल हक से भी बात चीत किया गया जिसमें पुलिस इस मामले पर जांच कर रही वही प्रशासनिक दृष्टि दोनों पक्ष एक दूसरे की शिकायत लेकर थाना पहुंचा थे और दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर बड़ा आरोप लगा रहे जिसको गंभीरता से जांच किया जा रहा क्योंकि दोनों पक्ष की शिकायत समुदाय से जुड़ा हुआ है इसलिए थोड़ी संगीन तरीके से जांच कर उचित कार्यवाही करने की बात कही गई