February 4, 2026

बालोद में अवैध प्लाटिंग पर प्रशासन का सख्त प्रहार, जमीन की रजिस्ट्री पर तत्काल रोक

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बालोद।
बालोद शहर में अवैध प्लाटिंग के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नूतन कंवर ने शिकायत की जांच के बाद खसरा नंबर 212/1, 213/2 एवं 214/2 में स्थित भूमि के आंशिक एवं पूर्ण विक्रय पंजीयन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।

शिकायत प्राप्त होने के बाद एसडीएम द्वारा पूरे मामले की तहसील स्तर पर जांच कराई गई, जिसमें शिकायत प्रथम दृष्टया सही पाई गई। हालांकि मौके पर किसी प्रकार का विक्रय पंजीयन दर्ज नहीं पाया गया, इसके बावजूद संभावित अवैध गतिविधियों को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन जमीन की बिक्री पर रोक लगाने का निर्णय लिया।

जांच में यह भी सामने आया कि संबंधित भूमि कृषि श्रेणी की है, जिस पर बिना अनुमति गैर-कृषि उपयोग किया गया। मौके पर मुरूम भराई एवं दीवार निर्माण जैसे कार्य किए गए थे, जो नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस पर गंभीरता दिखाते हुए एसडीएम नूतन कंवर ने उप पंजीयक कार्यालय को पत्र जारी कर उक्त भूमि के किसी भी प्रकार के विक्रय पंजीयन पर रोक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

इसके साथ ही विद्युत वितरण कंपनी को भी पत्र लिखकर जानकारी मांगी गई है कि बिना भवन निर्माण के विद्युत खंभे किस आधार पर लगाए गए, ताकि पूरे प्रकरण की गहन जांच की जा सके।

एसडीएम नूतन कंवर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अवैध प्लाटिंग में शामिल भू-स्वामियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही चेतावनी दी कि यदि इस मामले में किसी शासकीय अधिकारी या कर्मचारी की संलिप्तता सामने आती है, तो उसके खिलाफ भी कठोर कदम उठाए जाएंगे।

प्रशासन की यह कार्रवाई बालोद शहर में अवैध प्लाटिंग पर रोक लगाने की दिशा में एक मजबूत संदेश मानी जा रही है।